बिहार शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति में हुई बदलाव अब बिहार में शिक्षकों का होगा डिमोशन। अनुकंपा आधारित नियुक्ति में लागू होगा ये नया नियम।
Bihar Teacher Job Alert: बिहार सरकार के एक फैसले के वजह से कई शिक्षकों को डिमोशन होना पड़ सकता है। सरकार ने स्कूलों में शिक्षक के पद पर नये सिरे से निर्देश जारी किया है। जिसका नुकसान बहुत से अनुकंपा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ने वाला है।
Bihar Teacher Job Alert: बिहार में प्रमंडलीय एवं जिला संवर्ग के सहााय शिक्षक के पद पर अनुकंपा आधारित बहाली नहीं होगी। इसलिए कि 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से प्रमंडलीय एवंं जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद को समाप्त हो गया है। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया है। यह अधिसूचना न्यायदेश एवं विभागीय आदेश पर महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के आलोक में जारी की गई है। सरकार के इस अधिसूचना के मुताबिक जुलाई 2006 के पहले ही थर्ड-फोर्थ ग्रेड कर्मी के बदले सहायक शिक्षक बने अनुकंपाधारी डिमोट होंगे। सरकार के इस फैसले का असर काफी तादाद में शिक्षकों पर पड़ सकता है।
वर्ग तीन अथवा वर्ग चार के वेतनमान पर बहाली होगी
सरकार के फैसले के मुताबिक 1 जुलाई 2006 के पूर्व सेवाकाल में मृत प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के जिन आश्रितों को सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकंपा समिति द्वारा वर्ग तीन एवं चार के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, उन आश्रितों के वर्ग तीन अथवा वर्ग चार के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी के प्रभाव से की जाएगी।
नियोजन इकाई में देना होगा आश्रितों का आवेदन
1 जुलाई 2006 एवं इस तिथि के बाद प्रधानाध्यापक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी की सेवा काल में मृत्यु होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात जिला परिषद अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक एवं परिचारी के पद पर भी उनके लिए नियोजन के लिए भी उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दें सकेंगे। शैक्षणिक आहर्ता के अनुरूप के अंतर्गत संबंधित आश्रित को क्रमशः विधालय सहायक अथवा विधालय परिचारी के पद पर नियोजन के अनुमान्यता होगी।